रेप का झूठा आरोप लगाने पर युवती को मिली अनोखी सजा: जितने दिन जेल में रहा युवक , उतने ही दिन जेल में रहेगी युवती
सारांश
बरेली जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने एक ऐतिहासिक फैसले में दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने वाली युवती को कड़ी सजा सुनाई है। मामले में आरोपी युवक को निर्दोष साबित होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसमें युवती को 1,653 दिन जेल
बरेली जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने एक ऐतिहासिक फैसले में दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने वाली युवती को कड़ी सजा सुनाई है। मामले में आरोपी युवक को निर्दोष साबित होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसमें युवती को 1,653 दिन जेल की सजा दी गई है। खास बात यह है कि युवक को गलत आरोपों के कारण ठीक इतने ही दिनों तक जेल में रहना पड़ा था, और न्यायालय ने यह तय किया कि युवती को भी उतनी ही सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में पीड़ित युवक मजदूरी करता था और युवती के गलत आरोपों के कारण उसकी जिंदगी के 1,653 दिन जेल में बीते। कोर्ट ने युवती को युवक को 5,88,822 रुपये हर्जाने के रूप में देने का भी आदेश दिया है, ताकि उसकी क्षतिपूर्ति हो सके।
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कानून का दुरुपयोग कर अपने अवैध उद्देश्यों को पूरा करना न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि यह पुलिस और न्यायालय को गुमराह करने का भी गंभीर मामला है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में महिलाओं को अनुचित लाभ देकर पुरुषों के अधिकारों और हितों पर आघात नहीं किया जा सकता।
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