यूट्यूबर्स सावधान! रेलवे स्टेशनों पर फोटो-वीडियो बनाने पर अब होगी कड़ी कार्रवाई, ज्योति मल्होत्रा केस के बाद नया नियम
सारांश
भारतीय रेलवे ने अपनी संपत्तियों, स्टेशनों और रेलगाड़ियों पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को लेकर नए और सख्त आदेश जारी किए हैं। विशेष रूप से यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को चेतावनी देते हुए, पूर्वोत्तर रेलवे ने इस संबंध में आग्रह किया है कि नियमों का पालन किय

भारतीय रेलवे ने अपनी संपत्तियों, स्टेशनों और रेलगाड़ियों पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को लेकर नए और सख्त आदेश जारी किए हैं। विशेष रूप से यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को चेतावनी देते हुए, पूर्वोत्तर रेलवे ने इस संबंध में आग्रह किया है कि नियमों का पालन किया जाए।
यह कदम रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। रेलवे द्वारा यह कड़ा फैसला हाल ही में सामने आए ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड के मद्देनजर लिया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद रेलवे ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए स्टेशनों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की फोटो खींचने या वीडियो बनाने से परहेज करने को कहा है।
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (आईएंडपी) दिलीप कुमार ने स्पष्ट किया कि रेलवे स्टेशनों पर व्यावसायिक वीडियोग्राफी पर पहले से ही प्रतिबंध है और इसके लिए पूर्वानुमति अनिवार्य है। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीप्तिमय दत्ता ने भी इस बात की पुष्टि की कि सुरक्षा उपाय पहले से ही लागू हैं, जिनके तहत संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना स्टेशनों या किसी भी रेलवे संपत्ति पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है।
उन्होंने कहा, "रेलवे का नियम इस संबंध में पहले से ही मौजूद है। अब हम ऐसे नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी इसका उल्लंघन न करे।" रेलवे अधिकारियों के अनुसार, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए निर्धारित मानदंड और रेल मैनुअल हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा और सभी स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।
रेल मैनुअल के अनुसार, भारतीय नागरिकों को फोटो या वीडियो बनाने की अनुमति संबंधित रेलवे/यूनिट के मुख्य जनसंपर्क अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। वहीं, विदेशी नागरिकों को इसके लिए जनसंपर्क निदेशालय, रेलवे बोर्ड से अनुमति लेनी होगी।
यदि इन फोटो और वीडियो का प्रयोग व्यावसायिक या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाना है, तो संबंधित रेलवे/यूनिट द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करने के बाद ही अनुमति प्रदान की जाएगी। रेलवे के प्रवक्ता ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ ब्लॉगर और यूट्यूबर रेलवे स्टेशनों के विस्तृत वीडियो बनाते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है।
उन्होंने जोर देकर कहा, "हम देश की सुरक्षा से कतई समझौता नहीं कर सकते। यह फैसला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।" हालांकि, रेलवे प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नियम मुख्य रूप से आम जनता और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है।
मीडिया या न्यूज़ चैनलों को यदि किसी कार्यक्रम की कवरेज करनी है, तो उन्हें इसके लिए विशेष तौर पर अनुमति मिल सकती है। यह सुनिश्चित करेगा कि समाचार कवरेज प्रभावित न हो, जबकि सुरक्षा मानकों का भी पालन हो।
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