टैक्स में बड़ी राहत: नया बजट लागू, ये हुए अहम बदलाव
सारांश
1. न्यू टैक्स रिजीम में राहत अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा कम थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर मध्यमवर्गीय करदाताओं को राहत दी है। 2. TDS लिमिट में बढ़ोतरी अब ₹6 लाख तक के रेंटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
1. न्यू टैक्स रिजीम में राहत
अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा कम थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर मध्यमवर्गीय करदाताओं को राहत दी है।
2. TDS लिमिट में बढ़ोतरी
अब ₹6 लाख तक के रेंटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे घर मालिकों को सीधा फायदा होगा, खासकर वे जो किराए से अपनी आय अर्जित करते हैं।
3. विदेश में पढ़ाई के लिए टैक्स में छूट
अगर आप विदेश में पढ़ाई के लिए ₹10 लाख तक भेजते हैं, तो अब आपको TCS (Tax Collected at Source) नहीं देना होगा। इससे छात्रों और उनके परिवारों पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
4. अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए ज्यादा समय
अब करदाताओं को अपने पुराने रिटर्न को सुधारने के लिए 48 महीने तक का समय मिलेगा। पहले यह समयसीमा कम थी, जिससे लोग गलती सुधारने से चूक जाते थे।
5. यूनिट पर कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव
अगर आपकी यूनिट पर कैपिटल गेन ₹2.5 लाख से ज्यादा है, तो इसे ‘प्रीमियम कैपिटल एसेट’ माना जाएगा। इसका असर उन निवेशकों पर पड़ेगा जो बड़ी रकम का निवेश करते हैं।
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