इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को भेजा पूरा विवरण
सारांश
राजनीतिक विवादों से घिरे इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को फटकार लगाई थी कि उसने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है। इसके बाद म
राजनीतिक विवादों से घिरे इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को फटकार लगाई थी कि उसने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है।
इसके बाद मंगलवार शाम को एसबीआई ने चुनाव आयोग को सभी इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधी विवरण भेज दिए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह डेटा शाम 5:30 बजे आयोग को प्राप्त हुआ। अब चुनाव आयोग इस जानकारी को 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा ताकि यह जनता के लिए उपलब्ध हो सके।
गौरतलब है कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को "असंवैधानिक" करार देते हुए चुनाव आयोग से दानदाताओं, दान राशि और प्राप्तकर्ताओं के बारे में 13 मार्च तक खुलासा करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अब तक यह जानकारी एसबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा की गई थी।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इलेक्टोरल बॉन्ड फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि "पूर्ण न्याय" के लिए इस पूरे मामले को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
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