बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए नई पाबंदी : नियम टूटा तो होगी कार्रवाई
सारांश
बिहार के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पहनावे और गतिविधियों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है, जिसमें सरकारी स्कूल
बिहार के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पहनावे और गतिविधियों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग के डायरेक्टर सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी के नेतृत्व में यह फैसला लिया गया है, जिसमें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब से जींस और टी-शर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही, स्कूलों में डीजे, डांस, गाना गाने और रील बनाने जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आना होगा अनिवार्य
शिक्षा विभाग के अनुसार, अब सभी शिक्षकों को स्कूल में फॉर्मल ड्रेस में आना अनिवार्य होगा। टी-शर्ट और जींस को विशेष रूप से बैन कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस निर्देश का पालन न करने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को इस नए नियम का पालन सुनिश्चित करना होगा ताकि स्कूल का माहौल अनुशासनात्मक और शैक्षिक बना रहे।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो बने कारण
शिक्षा विभाग ने इस आदेश के पीछे का कारण भी स्पष्ट किया है। सुबोध कुमार चौधरी के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर शिक्षकों के डांस करते हुए कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। स्कूलों में डीजे और डिस्को जैसी गतिविधियाँ भी देखी गई हैं, जो शिक्षा के वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में, इन गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया गया है।

शिक्षा कैलेंडर के अनुसार विशेष कार्यक्रमों की अनुमति
हालांकि, शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विशेष दिनों में शिक्षा कैलेंडर के मुताबिक, डिसिप्लिन और शालीनता के साथ डांस, म्यूजिक आदि की गतिविधियों को आयोजित करने की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों से भी जोड़कर रखना है, लेकिन यह सब निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।
पुराने आदेशों की याद दिलाई गई
आदेश में पुराने निर्देशों का भी जिक्र किया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन संख्या 394 दिनांक 28 अगस्त 2019 का हवाला देते हुए कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को उसी के अनुरूप आचरण करना होगा।
केके पाठक ने भी लगाई थी पाबंदी
यह पहली बार नहीं है जब शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के ड्रेस को लेकर कोई सख्त निर्णय लिया है। इससे पहले, केके पाठक ने शिक्षा विभाग के कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक लगाई थी। तब भी सभी पदाधिकारियों को फॉर्मल ड्रेस में ऑफिस आने के लिए नोटिस जारी किया गया था।
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