सांसद पप्पू यादव समेत 11 पर गैरजमानती वारंट जारी, चार नवंबर को होगी सुनवाई
सारांश
अपर सत्र न्यायाधीश/एमपी-एमएलए कोर्ट के जज शक्ति सिंह की अदालत ने मंगलवार को बिहार पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित 11 लोगों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार नवंबर 2024 की तिथि तय की है।
अपर सत्र न्यायाधीश/एमपी-एमएलए कोर्ट के जज शक्ति सिंह की अदालत ने मंगलवार को बिहार पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित 11 लोगों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार नवंबर 2024 की तिथि तय की है।
इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व में सभी आरोपितों को 31 जुलाई 2023 को दोषमुक्त कर दिया था, लेकिन अभियोजन ने इस निर्णय को जिला जज की अदालत में चुनौती दी।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने छह सितंबर 2023 को अपील दायर की थी, जिसके बाद जिला जज ने इस मामले को सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में भेज दिया।
मंगलवार को जब अदालत में आरोपितों की उपस्थिति का आह्वान किया गया, तो उनमें से कोई भी पेश नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया और सभी पर गैरजमानती वारंट जारी किया।
यह मामला वर्ष 1993 का है, जब मुहम्मदाबाद थानाध्यक्ष वीएन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस समय पप्पू यादव और उमेश पासवान नाम के दो विधायक, अपने साथ बड़ी संख्या में अवांछनीय तत्वों को लेकर विरोधी राजनीतिक दलों की चुनाव सभाओं में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से जिले में प्रवेश कर रहे थे।
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औंकार नाथ (बिट्टू)
औंकार नाथ, एक कुशल तकनीकी विद्यार्थी हैं, जिन्होंने आईटीआई की पढ़ाई पूरी कर ली है और वर्तमान में पॉलीटेक्निक में अध्ययनरत हैं। तकनीकी विषयों में गहरी रुचि के साथ-साथ लेखन के क्षेत्र में भी इनकी सक्रिय भागीदारी रही है। विगत एक वर्ष से औंकार नाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस अवधि में इन्होंने तकनीकी लेखों एवं जानकारी के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
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