मस्जिद में जय श्री राम के नारे का धार्मिक भावनाओं पर असर नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट
सारांश
हाल ही में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए एक दिलचस्प निर्णय दिया है। अदालत ने कहा कि मस्जिद में 'जय श्री राम' के नारे लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं हुआ है। इस फैसले के पीछे की कहानी पिछले साल सितं
हाल ही में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए एक दिलचस्प निर्णय दिया है। अदालत ने कहा कि मस्जिद में 'जय श्री राम' के नारे लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं हुआ है। इस फैसले के पीछे की कहानी पिछले साल सितंबर में दक्षिण कन्नड़ जिले में दर्ज एक मामले से जुड़ी है, जिसमें दो आरोपियों, कीर्तन कुमार और सचिन कुमार, पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया गया था।
मामला क्या था?
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोनों आरोपियों ने रात के समय एक मस्जिद में घुसकर 'जय श्री राम' के नारे लगाए। इसके चलते पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295A, 447, और 506 के तहत मामला दर्ज किया। धारा 295A उन अपराधों से संबंधित है, जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं।
कोर्ट का निर्णय
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि 'जय श्री राम' का नारा लगाने से किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँची है। अदालत ने राज्य सरकार की जांच की मांग को भी ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि मामले में कोई ऐसा तत्व नहीं है, जो सार्वजनिक शांति या व्यवस्था को खतरे में डाले।
कोर्ट ने आगे कहा कि यदि बिना ठोस सबूत के ऐसे मामलों को जारी रखा जाए, तो यह न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, "जिन अपराधों का पब्लिक ऑर्डर या शांति पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, वे आईपीसी की धारा 295A के तहत अपराध नहीं माने जा सकते।"
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